76 महिला कंडक्टरों में से 67 के लिए शारीरिक योग्यता मानदंड में ढील दी गई: परिवहन मंत्री
चेन्नई: परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने विधानसभा को बताया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त 1,024 व्यक्तियों में से 76 महिलाएं हैं। इनमें से 67 महिलाओं को शारीरिक योग्यता मानदंडों में ढील देकर भर्ती किया गया।
उन्होंने बताया कि महिलाओं की औसत ऊंचाई आमतौर पर पुरुषों से कम होती है, लेकिन भर्ती नियमों में कंडक्टर पदों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेमी अनिवार्य की गई थी। कई मामलों में जहां परिवहन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई, वहां केवल महिलाएं ही पात्र परिवार की सदस्य थीं।
शिवशंकर ने कहा, "ऐसे परिवारों का समर्थन करने के लिए, हमने महिला कंडक्टरों के लिए न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता को 160 सेमी से घटाकर 150 सेमी कर दिया है।"
मंत्री ने यह भी कहा कि मई के दूसरे सप्ताह में योजना शुरू करने के साथ, मिनी बसों के संचालन के लिए 1,800 परमिट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई अस्पताल, कॉलेज, मंदिर या अन्य प्रमुख सार्वजनिक संस्थान निर्दिष्ट मार्ग के ठीक बाहर पड़ता है, तो 25 किमी मार्ग सीमा से एक किलोमीटर आगे विस्तार की अनुमति दी जाएगी।