आरुधरा सोना धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू ने एक और गिरफ्तार

Update: 2022-12-24 18:11 GMT

चेन्नई: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) - तमिलनाडु पुलिस की सीआईडी ने शुक्रवार को आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके बैंक खाते में 1.4 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कांचीपुरम के पास सेविलिमेडु के एस रुसो (20) के रूप में हुई है। ईओडब्ल्यू-सीआईडी ने आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग फर्म के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके माध्यम से शामिल व्यक्तियों ने अपने निवेश पर भारी ब्याज का वादा करके लगभग 2,438 करोड़ रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने कहा कि एक लाख से अधिक जमाकर्ताओं को ठगा गया।

ईओडब्ल्यू-सीआईडी पुलिस ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409, 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया था। 20 मई, 2022 को आरबीआई अधिनियम, 1934 के 58-बी और टीएनपीआईडी अधिनियम, 1997 की धारा 5।

गिरफ्तार रूसो को शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। ईओडब्ल्यू-सीआईडी पुलिस ने इससे पहले पिछले सप्ताह छह संदिग्धों- बस्कर, मोहनबाबू, पट्टाभिराम, पेटची मुथुराज उर्फ रफीक, अय्यप्पन और सेंथिल कुमार को गिरफ्तार किया था।

तमिलनाडु में तीन वित्तीय संस्थान आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने अपनी जमा राशि पर अत्यधिक ब्याज दरों का वादा करके जनता से 8,625 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है कि कंपनी के निदेशक देश छोड़कर भाग न जाएं।

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