चेन्नई: मदुरै के जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को 34 थिएटरों को नोटिस जारी कर थुनिवु और वारिसु को सुबह-सुबह गैर-कानूनी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा।
नोटिस के मुताबिक, 11 जनवरी, 12, 13 और 18 जनवरी को अकेले सुबह 9 बजे एक विशेष शो की अनुमति दी गई थी। लेकिन, कई सिनेमाघरों ने 11 जनवरी को सुबह 1 बजे थुनिवु और सुबह 4 बजे वारिसु की स्क्रीनिंग की।
नोटिस का जवाब इसके जारी होने के 15 दिन के भीतर दाखिल करना होता है। ऐसा करने में विफल रहने पर तमिलनाडु सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, नोटिस में कहा गया है।