मतदाता सूची से बाहर रह गए मतदाताओं के लिए कोई विशेष मतदान नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती रोकने या छूटे हुए मतदाताओं के लिए विशेष मतदान की व्यवस्था करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जी चंद्रशेखरन की पहली पीठ ने मंगलवार को कोयंबटूर के एनआरआई डॉक्टर आर सुथंथिरा कन्नन द्वारा दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी।
ईसीआई की इस दलील को दर्ज करते हुए कि याचिकाकर्ता का नाम 2021 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था क्योंकि वह कोयंबटूर में नहीं रह रहा था, पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है कि मतदान प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है। पूर्ण और अंतिम मतदाता सूची जनवरी में जारी की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत था और लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए देश लौटा था।
हालाँकि, उन्होंने कहा, उनका और उनकी पत्नी का नाम कोयंबटूर निर्वाचन क्षेत्र की सूची से गायब था। उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर मनमाने ढंग से उनका नाम सूची से हटाने का आरोप लगाया और अदालत से वोट देने का उनका संवैधानिक अधिकार वापस पाने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा था कि मतदान के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।