तस्करी के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी से अनुमति की जरूरत नहीं: डीजीपी
चेन्नई: टीएन पुलिस बल के प्रमुख डीजीपी सी सिलेंद्र बाबू ने सोमवार को कहा कि तस्करी के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए एसपी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने और कठिन परिस्थितियों में कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, "हालांकि यह कहा जा रहा था कि देरी हुई थी क्योंकि तस्करी के मामलों में पुलिस को एसपी की अनुमति के लिए इंतजार करना पड़ता था, संबंधित पुलिस अब तेजी से कार्रवाई कर सकती है। एसपी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।"
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