Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि वह मुल्लापेरियार बांध क्षेत्र में रखरखाव कार्य के लिए तीन सप्ताह के भीतर पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान करे। मुल्लापेरियार बांध के अधिकारों को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर आरोप लगाया कि केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2006 और 2014 के निर्णयों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही है। बांध की सुरक्षा का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस स्थिति में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बांध के रखरखाव से संबंधित मुद्दों, जिसमें पेड़ों को काटने की अनुमति, बांध की मरम्मत और एप्रोच रोड का निर्माण शामिल है, का समाधान नहीं किया गया है।