मासिक पेंशन: तमिलनाडु में दृष्टिबाधित लोगों के लिए राहत

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह उन दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करते समय अन्य विकलांग लोगों के समान बीमारी

Update: 2022-09-21 07:49 GMT

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वह उन दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करते समय अन्य विकलांग लोगों के समान बीमारी, दुर्बलता और वृद्धावस्था के कारण रोजगार के लिए अपात्र लोगों के साथ व्यवहार करे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम दुरईस्वामी और सुंदर मोहन की पहली पीठ ने सोमवार को नेथ्रोदया के संस्थापक-न्यासी सी गोविंदकृष्णन द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया, जिसमें तमिलनाडु के समाज कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश देने की मांग की गई थी। निःशक्तजनों के कल्याण के लिए विभाग को निःशक्तजनों के लिए पेंशन योजना का प्रशासन तथा दृष्टिबाधित हितग्राहियों का भरण-पोषण भत्ता अन्य निःशक्तजन हितग्राहियों के समान एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्देश दिया।


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