मंत्री सेंथिल बालाजी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

Update: 2025-02-28 03:54 GMT

Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई उच्च न्यायालय ने मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मामले में अतिरिक्त आरोपपत्रों को एक ही मामले में मिलाने के विशेष न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सेंथिल बालाजी, जो पिछली एआईएडीएमके सरकार के दौरान 2011 से 2015 तक परिवहन मंत्री रहे थे, पर चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने राज्य परिवहन निगम में नौकरी दिलाने का वादा करके राज्य सरकार से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था। इन मामलों की सुनवाई चेन्नई के सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में लंबित है।

ऐसी स्थिति में पुलिस ने इन 3 मामलों में सेंथिल बालाजी समेत 2,222 लोगों को आरोपी बनाते हुए विशेष अदालत में अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल किए हैं। विशेष अदालत ने आदेश दिया कि इन अतिरिक्त आरोपपत्रों को मिलाकर एक ही मामले के रूप में मुकदमा चलाया जाए। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नामक एक संगठन ने चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर विशेष अदालत के इस आदेश पर रोक लगाने और इस आदेश को रद्द करने की मांग की।

यह याचिका न्यायमूर्ति जी.के. इलांधिरयन के समक्ष सुनवाई के लिए आई। उस समय याचिकाकर्ता ने कहा था कि सेंथिल बालाजी के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इनमें अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की है। अगर इनकी एक साथ जांच की जाए तो जांच पूरी होने में कई साल लग जाएंगे। इसलिए दलील दी गई कि सेंथिल बालाजी के खिलाफ तीनों मामलों की अलग-अलग जांच होनी चाहिए। इसके बाद जज ने विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और पुलिस को याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

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