MHC ने अभिनेता सूर्या, टीजे ज्ञानवेल को 'जय भीम' के खिलाफ मामले में जवाब देने का निर्देश दिया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने जय भीम फिल्म के निर्माता, अभिनेता सूर्या शिवकुमार और निर्देशक टी जे ज्ञानवेल को फिल्म में कुरावर समुदाय को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के मुरुगेसन, अध्यक्ष, कुरावन पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने समुदाय को बदनाम करने के लिए सूर्या और टीजे ज्ञानवेल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय (एमएचसी) का रुख किया।
मामला न्यायमूर्ति आर हेमलता के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। याचिका पर गौर करने पर न्यायाधीश ने अभिनेता सूर्या और निर्देशक टीजे ज्ञानवेल को दो सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को स्थगित कर दिया।
मुरुगेसन ने सेंट्रल क्राइम ब्रांच में सूर्या और ज्ञानवेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. हालाँकि, उनकी शिकायत के आधार पर आपराधिक कार्रवाई करने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व को एग्मोर अदालत ने खारिज कर दिया था।
इसे चुनौती देते हुए मुरुगेसन ने कार्रवाई की मांग को लेकर एमएचसी में याचिका दायर की। उनकी याचिका एमएचसी ने स्वीकार कर ली और सूर्या और ज्ञानवेल को मामले में शामिल कर लिया।