बेटी को परेशान करने के आरोप में पॉक्सो के तहत शख्स गिरफ्तार

पुलिस ने 16 महीने पहले हाई कोर्ट के निर्देश पर शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Update: 2023-04-02 13:47 GMT
चेन्नई: अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के दो साल बाद, तांबरम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने 16 महीने पहले हाई कोर्ट के निर्देश पर शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
38 वर्षीय आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अमेरिका से देश में दाखिल हुआ था। तांबरम एडब्ल्यूपीएस पुलिस द्वारा नवंबर 2021 में आईटी अधिनियम की धारा 12 (बच्चों पर यौन उत्पीड़न) और 17 (अपराध के लिए उकसाना) और आईटी अधिनियम की धारा 67 बी (बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट सामग्री दिखाना) के तहत मामला दर्ज करने के बाद वह देश छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता 14 साल की एक लड़की है।
आरोपी और उसका साला जनवरी 2021 से पीड़िता को परेशान कर रहे थे। पुलिस अभी फरार देवर की तलाश कर रही है। पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।
दर-दर भटकने के बाद पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत के निर्देश पर, पुलिस ने मामला दर्ज किया, ”पीड़िता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अशोक ने कहा। पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को अश्लील तस्वीरें दिखाईं, उसे उसके चाचा और चचेरे भाइयों के साथ साझा करने पर हंसा और उसे जान से मारने की धमकी दी।
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