Madras हाई कोर्ट ने मंदिर की याचिका पर जवाब मांगा

Update: 2026-06-02 05:57 GMT

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने सोमवार को भूमि प्रशासन आयुक्त (CLA), हाई कोर्ट रजिस्ट्री और मदुरै कलेक्टर को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मदुरै के कोठंडारामस्वामी मंदिर द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में जारी किया गया है। याचिका में मंदिर ने जिले में हाई कोर्ट परिसर के सामने स्थित 6.5 एकड़ मंदिर की ज़मीन के अधिग्रहण के लिए मंदिर को दिए गए मुआवज़े में से 8.81 करोड़ रुपये की कटौती का विरोध किया है।

यह ज़मीन हाई कोर्ट के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी को लेकर हाई कोर्ट बेंच द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के बाद, पिछले साल अगस्त में सरकार ने मंदिर को मुआवज़े के भुगतान के लिए 25.4 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर की थी।

हालाँकि, ज़िला राजस्व अधिकारी, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिकारी के तौर पर काम किया, ने 18 सितंबर, 2025 को एक आदेश पारित किया। इस आदेश में उन्होंने मुआवज़े की राशि में से 'भूमि विकास शुल्क' के नाम पर 8.81 करोड़ रुपये काट लिए और केवल 17.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह राशि अदालत के निर्देशों के अनुसार मदुरै के प्रधान ज़िला न्यायालय में जमा कर दी गई है।

 

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