Madras हाईकोर्ट ने मुआवजे की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी
Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने 2016 में अपनी नाबालिग बेटी की मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिसे सांप ने काट लिया था। याचिका में पाया गया कि याचिकाकर्ता की सालाना आय 60,000 रुपये से अधिक थी। याचिकाकर्ता आर नारायणन ने कहा कि उनकी 14 वर्षीय बेटी अर्चना को 6 जुलाई, 2016 को उनके घर में सोते समय एक सांप ने उंगली पर काट लिया था। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। किसान होने के नाते याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की उझावरगल संरक्षण योजना के तहत मुआवजे की मांग की। हालांकि, 2018 में उनकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीके इलांथिरयन ने कहा कि अधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार, नारायणन के परिवार के पास अचल संपत्ति थी और वे प्रति वर्ष 60,000 रुपये से अधिक कमाते थे। न्यायाधीश ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा 2015 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, ऐसे दावों पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो। उन्होंने प्राधिकारियों द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश को बरकरार रखा।