Madras High Court सावुक्कु शंकर को बरी किये जाने के खिलाफ सरकार की अपील स्वीकार की
CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें डिजिटल डेटा चोरी के मामले में लोकप्रिय यूट्यूबर और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (CHENNAI) के पूर्व क्लर्क सावुक्कू शंकर को बरी करने के सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने अपराध शाखा आपराधिक जांच विभाग (CB-CID) को शंकर को मामले से बरी करने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी, जिसमें डीवीएसी कार्यालय से डिजिटल डेटा चोरी करने का आरोप लगाया गया था। 2008 में डीवीएसी में कार्यरत शंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विभाग से डिजिटल डेटा चुराया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि शंकर ने विभाग के से कुछ दस्तावेजों को अपने पेन ड्राइव में स्थानांतरित कर दिया और तत्कालीन डीवीएसी निदेशक एसके उपाध्याय और तत्कालीन मुख्य सचिव एल के त्रिपाठी LK Tripathi के बीच बातचीत को भी जारी कर दिया। हालांकि, 2017 में चेन्नई की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने शंकर को मामले से बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं किए थे। बाद में उसी साल सीबीसीआईडी ने एमएचसी में शंकर की अपील को चुनौती देते हुए अपील याचिका दायर की। छह साल बाद लंबित अपील को सुनवाई के लिए बरी किए जाने के खिलाफ धूल फांक कर लाया गया। कंप्यूटर