मद्रास HC ने मिन सेंथिलबालाजी के खिलाफ मामले में आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2023-08-04 10:20 GMT
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वी सेंथिलबालाजी के राज्य मंत्रिमंडल में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहने के खिलाफ कई मामलों में आदेश सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ताओं और महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की प्रथम खंडपीठ के समक्ष अपनी लिखित दलीलें दायर कीं।
बाद में पीठ ने बिना किसी तारीख का जिक्र किये आदेश सुरक्षित रख लिया.
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