CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुवल्लूर जिले में एक स्थानीय क्रिकेट मैच के आयोजकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। यह एफआईआर बल्ले से निकली कॉर्क बॉल से छाती में घातक चोट लगने के बाद एक खिलाड़ी की मौत के मामले में दर्ज की गई थी।
13 दिसंबर, 2020 को ओथिकाडु झील पर पुन्नपक्कम क्रिकेट क्लब और पुदुवल्लूर क्रिकेट क्लब के बीच हुए मैच के दौरान डी लोगनाथन की मौत के बाद पुल्लरंबक्कम पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। डी लोगनाथन तीसरे वर्ष के लॉ स्टूडेंट थे। आयोजकों - आर रासु और पी अय्यप्पन ने कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी, क्योंकि वे किसी भी तरह से मैदान पर हुई मौत के लिए जिम्मेदार नहीं थे।