मद्रास HC के जज ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया
सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुंदर मोहन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी शांतन उर्फ टी. सुथेंद्रराजा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
शांतन ने एक याचिका दायर कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ-साथ तमिलनाडु सरकार को उसके निर्वासन के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की थी।
यह मामला न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और बाद में उन्होंने यह कहते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि, एक वकील के रूप में, वह इससे जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे।
इसके बाद पीठ ने उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को स्थायी निर्देशों के अनुसार मामले को न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
शांतन ने अपने वकील पी. पुगलेंधी के माध्यम से दायर एक हलफनामे में कहा कि वह एक श्रीलंकाई नागरिक था और जेल से रिहा होने के बाद से उसे विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत एक विशेष शिविर (विदेशी हिरासत केंद्र) में हिरासत में रखा गया था। 12 नवंबर, 2022, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर।
याचिका में उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें तत्काल श्रीलंका जाना होगा क्योंकि जाफना के वाल्वेटी में रहने वाली उनकी 75 वर्षीय मां गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 नवंबर, 2022 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें आदेश दिया गया था कि उन्हें अपने गृह देश में निर्वासित होने तक विशेष शिविर की सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए।