Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की

Update: 2024-11-21 04:26 GMT

MADURAI: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को मदुरै के संभागीय अभियंता (राजमार्ग) निर्माण एवं रखरखाव के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की, क्योंकि उन्होंने पिछले सप्ताह न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया।

15 नवंबर, 2024 को जारी उक्त आदेश में न्यायमूर्ति एमएस रमेश और एडी मारिया क्लेटे की पीठ ने उन्हें जनहित याचिका (पीआईएल) में संबंधित दस्तावेजों के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया, जिसमें मदुरै-डिंडीगुल राजमार्ग पर फातिमा कॉलेज से समयनल्लूर खंड में खराब सड़क सुरक्षा उपायों की शिकायत की गई थी।

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उक्त सड़क खंड पर अंधाधुंध विशाल मध्यमार्गों के निर्माण, उचित संकेतों, चेतावनी रोशनी, रिफ्लेक्टरों की कमी और खराब सड़क प्रकाश व्यवस्था के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। न्यायाधीशों ने समस्या का समाधान खोजने के लिए संभागीय अभियंता (राजमार्ग) और समयनल्लूर के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को संबंधित फाइलों के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा।

 

Tags:    

Similar News

-->