Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट ने मुकदमा दायर करने वाले पक्ष पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में एक परिवार के खिलाफ बार-बार याचिका दायर कर उनसे पैसे ऐंठने के लिए एक वादी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कन्याकुमारी जिले में भारतीय बेथेल चर्च के सचिव, वादी आर स्टीफन ने आरोप लगाया कि के एबी सोलोमन और उनके पिता कमलन एक आवासीय भवन में चर्च और प्रार्थना कक्ष चला रहे हैं और जनता के लिए उपद्रव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से अधिकारियों को पिता और पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
हालांकि, याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति जीके इलांथिरयान ने कहा कि कमलन ने दो साल पहले ही स्टीफन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्टीफन उनकी प्रार्थना गतिविधियों में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उक्त याचिका को अदालत ने यह कहते हुए अनुमति दे दी थी कि आवासीय घर में इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के लिए किसी अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी भी सार्वजनिक उपद्रव की अनुपस्थिति में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।