Madras हाई कोर्ट ने जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने के लिए 8 हफ़्ते का समय दिया
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को आठ हफ़्ते का समय दिया, ताकि वह नीलगिरी ज़िले के नाडुवट्टम गाँव में कथित तौर पर सरकारी ज़मीन के 3,500 एकड़ हिस्से को वापस लेने की माँग वाली एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में अपना हलफ़नामा दायर कर सके।
चीफ़ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पहली बेंच ने यह समय तब दिया, जब राज्य सरकार ने अपना जवाब दायर करने के लिए और समय माँगा; इसके बाद बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख़ तय कर दी।
यह याचिका 'तमिलगा वाल्वुरिमई काची' के अध्यक्ष और पनरुति के पूर्व विधायक टी. वेलमुरुगन ने दायर की थी। उन्होंने 15 मई, 2025 को राजस्व सचिव द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की माँग की थी। इस आदेश में, कोच्चि स्थित चाय बागान कंपनी 'महावीर प्लांटेशन्स' द्वारा कथित तौर पर कब्ज़ाई गई ज़मीन को वापस लेने की उनकी अपील को ख़ारिज कर दिया गया था।