मद्रास HC ने सरकार को विशेष स्कूलों में डिप्टी वार्डन अनुपात तय करने का निर्देश दिया

Update: 2024-10-08 10:49 GMT

 Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वह सामान्य विद्यालयों में शिक्षक:छात्र अनुपात की तरह ही दिव्यांग बच्चों के लिए डिप्टी वार्डन का अनुपात तय करे और दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालयों में छात्रों की देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी आवंटित करे।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने गायत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जो एक विशेष विद्यालय में डिप्टी वार्डन के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि पुडुकोट्टई के सरकारी बधिरों के हाई स्कूल में 48 बधिर और 35 दृष्टिबाधित छात्र पढ़ रहे हैं।

दृष्टिबाधित छात्रों की देखभाल करने वाली शिक्षिका का तबादला कर दिया गया, जिसके बाद बधिर छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त गायत्री को नेत्रहीन छात्रों की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई।

याचिकाकर्ता की वकील कविता रामेश्वर ने अदालत को यह भी बताया कि गायत्री 2016 से बिना किसी छुट्टी के काम कर रही हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना अपनी तरह की चुनौतियों से भरा होता है।

सरकार को डिप्टी वार्डन: दिव्यांग बच्चों का अनुपात उसी तरह तय करना चाहिए, जिस तरह से उसने नियमित स्कूलों में शिक्षक: छात्र अनुपात तय किया है। आदेश में आगे कहा गया है,

“एक डिप्टी वार्डन को लगातार दिव्यांग बच्चों के एक बड़े समूह को संभालने के लिए नहीं लगाया जा सकता। अगर एक डिप्टी वार्डन को बिना किसी ब्रेक के पूरे 365 दिन इन बच्चों के साथ रहने के लिए कहा जाता है, तो इसका उस व्यक्ति पर अलग ही असर होगा।”

अदालत ने कहा कि व्यक्ति का भी परिवार होता है, जिसकी देखभाल करनी होती है और सरकार को इन मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इसी को देखते हुए अदालत ने सरकार को इस बड़े मुद्दे को उठाने और दिव्यांग बच्चों के डिप्टी वार्डन अनुपात को तय करने और बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त डिप्टी वार्डन आवंटित करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने का आदेश दिया।

अदालत ने सरकार को याचिकाकर्ता को छुट्टी आवंटित करने का भी आदेश दिया। मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर तक स्थगित करते हुए न्यायाधीश ने सरकार को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

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