मद्रास हाईकोर्ट ने कलेक्टर को पंचायत फंड में हेराफेरी का निरीक्षण करने का निर्देश दिया
मद्रास हाईकोर्ट
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने रामनाथपुरम जिला कलेक्टर को एक पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में विस्तृत जांच करने और उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया.
एस सुगुमार ने एक याचिका में कहा है कि सेवूर पंचायत की अध्यक्ष केसी संथा और उनका परिवार कई वित्तीय अनियमितताओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नया कुआं खोदने और एक स्कूल के लिए एक चारदीवारी बनाने के नाम पर नकदी की ठगी की और मनरेगा के तहत काम करने का दावा किया और विश्वास भंग करके पैसा इकट्ठा किया।
एक जवाबी हलफनामे में, अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि मनरेगा के दिशानिर्देश पंचायत अध्यक्षों को नामांकन करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि कदाचार का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। जिला कलक्टर ने कोर्ट में निरीक्षण नोट दाखिल किया था।जस्टिस डी कृष्णकुमार और एल विक्टोरिया गौरी ने मामले का निस्तारण करने से पहले कलेक्टर को विस्तृत जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।