मद्रास HC ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया
मद्रास HC
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में कल्लीकुडी तालुक पुलिस द्वारा पिछले महीने एक महिला को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक पंचायत वार्ड सदस्य सहित दो व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक महिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी। याचिकाकर्ताओं- वीरा कुमार और बालामुरुगन- के साथ नौकरी को लेकर उनका विवाद था और 12 अप्रैल को वह उनके खिलाफ शिकायत देने के लिए कलेक्ट्रेट जा रही थी। हालांकि, उसने रास्ते में ही खुद को मार लिया। उसके सुसाइड नोट के आधार पर कल्लिकुडी तालुक पुलिस ने याचिकाकर्ताओं और पंचायत सचिव मुथु के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति जीके इलानथिरैयन ने कहा कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में प्रत्येक आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए थे। इसलिए, न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की हिरासत में पूछताछ इसलिए आवश्यक है और याचिका को खारिज कर दिया।