Karur stampede: विशेष जांच दल ने जांच शुरू की

Update: 2025-10-05 12:56 GMT
Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेता और अभिनेता से नेता बने विजय की करूर में चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ की औपचारिक जाँच शुरू कर दी है। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा घायल हुए थे।
हाल के वर्षों में तमिलनाडु में भीड़ नियंत्रण की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और राजनीतिक आयोजनों में जन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अदालत ने कई याचिकाओं और घटना की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च-स्तरीय जाँच का आदेश दिया और मामले को महानिरीक्षक (आईजी) असरा गर्ग के नेतृत्व में एक नवगठित एसआईटी को सौंप दिया।
अब तक, जाँच अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक (एडीएसपी) प्रेम आनंद संभाल रहे थे, जिन्होंने अब औपचारिक रूप से सभी केस फाइलें, साक्ष्य और प्रारंभिक निष्कर्ष एसआईटी को सौंप दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, इसमें गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज और घटना के दिन से अब तक एकत्र किए गए भीड़ प्रबंधन के आंकड़े शामिल हैं। आईजी असरा गर्ग ने रैली स्थल पर एसआईटी की पहली क्षेत्रीय समीक्षा का नेतृत्व किया।
अधिकारियों ने परिसर का सर्वेक्षण किया, प्रवेश और निकास द्वारों की जाँच की और उन सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जो उस समय मौजूद थीं जब भारी भीड़ अराजक हो गई थी। टीम ने प्रत्यक्षदर्शियों, निवासियों और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े अधिकारियों के बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं।
एक उल्लेखनीय कदम के तहत, एसआईटी को आठ अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें पुलिस उपाधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुभवी जाँचकर्ता शामिल हैं, को शामिल करके मज़बूत किया गया है। विस्तारित टीम से साक्ष्य-संग्रह और फोरेंसिक जाँच में तेज़ी लाने की उम्मीद है, साथ ही रैली के लिए दी गई अनुमतियों, पुलिस तैनाती के स्तर और भीड़-नियंत्रण प्रोटोकॉल की भी समीक्षा की जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एसआईटी के निष्कर्ष जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी ही आपदाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। पीड़ितों के परिवारों ने शीघ्र न्याय और बड़े सार्वजनिक समारोहों के लिए कड़े सुरक्षा मानदंडों की माँग की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एसआईटी को निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच करने और समय-समय पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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