चेन्नई: कांचीपुरम जिला न्यायालय ने गुरुवार को टीटीएफ वासन की जमानत याचिका खारिज कर दी। मोटोव्लॉगर टीटीएफ वासन रविवार को कांचीपुरम में धम्मल के पास हाईवे पर बाइक स्टंट करते समय दुर्घटना का शिकार हो गए।
हादसे में वासन का हाथ टूट गया और शरीर में हल्की चोटें आईं। कांचीपुरम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए वासन को एक दिन के भीतर छुट्टी दे दी गई। बलूचेरी चतीराम पुलिस ने वासन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे मंगलवार सुबह तिरुवलूर में उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया।
बाद में वासन को 3 अक्टूबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया और उन्हें पुझल जेल भेज दिया गया।
गुरुवार को वासन ने कांचीपुरम जिला अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया और सुनवाई के दौरान न्यायाधीश साइमंड्स ने कहा कि वासन को दो दिनों के भीतर जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह नियमित रूप से एक ही तरह के स्टंट दोहरा रहे हैं और जमानत याचिका खारिज कर दी।