हाईकोर्ट ने राज्य को 28 दिसंबर से पर्यटन व्यापार मेला आयोजित करने की अनुमति दी
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के पर्यटन विभाग को 28 दिसंबर से चेन्नई के द्वीप मैदान में भारतीय पर्यटन व्यापार मेला आयोजित करने की अनुमति दे दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पहली पीठ ने फन वर्ल्ड एंड रिसॉर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
अपीलकर्ता फर्म ने कंपनी पर 50,000 रुपये की लागत लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को रद्द करने और भारतीय पर्यटन व्यापार मेला आयोजित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश मांगा। जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रतिवादी अधिकारियों ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने पहले ही निविदा को अंतिम रूप दे दिया है और इसे एक कंपनी को दे दिया गया है।
पर्यटन विभाग ने आगे कहा कि उन्होंने 28 दिसंबर से मेला आयोजित करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि अदालत की प्रमाणित आदेश प्रति आनी है। फिर भी, अपीलकर्ता ने इस मामले के निस्तारण तक व्यापार मेला आयोजित करने का अनुरोध किया।
न्यायाधीशों ने अनुरोध को खारिज कर दिया और राज्य सरकार को पर्यटन विभाग की योजना के अनुसार मेला आयोजित करने की अनुमति दी। इसके अलावा, थोड़ी राहत देते हुए, बेंच ने निजी फर्म पर लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी।