Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने यूट्यूबर 'सवुक्कु' शंकर को न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों का पालन करने और चेन्नई में जिला अपराध शाखा पुलिस को प्रतिदिन रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सोमवार को एक सुनवाई के दौरान आया, जहां शंकर ने अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत शर्तों में संशोधन की मांग की थी, जिसमें थेनी में पलानीचेट्टीपट्टी पुलिस और तिरुचि में साइबर अपराध पुलिस के समक्ष लंबित मामले शामिल हैं।
थेनी में शंकर के खिलाफ एक मामला गांजा रखने के आरोप से संबंधित है, जबकि तिरुचि में मामला सोशल मीडिया पर महिला पुलिस अधिकारियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों से जुड़ा है। 4 मई, 2023 को, पलानीचेट्टीपट्टी पुलिस ने शंकर और उसके दो सहयोगियों पर गांजा के अवैध कब्जे के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अपमानजनक टिप्पणी मामले के सिलसिले में उसी दिन कोयंबटूर से एक विशेष पुलिस दल ने शंकर को गिरफ्तार किया था। शंकर ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ तमिलनाडु भर में कई मामले लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि इनमें से कई मामलों में उन्हें इस शर्त पर ज़मानत दी गई थी कि वे हर सुबह संबंधित पुलिस अधिकारियों के सामने पेश होंगे। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मौजूदा ज़मानत शर्तों का पालन करने की आवश्यकता दोहराई, जिसके तहत उन्हें चेन्नई में जिला अपराध शाखा पुलिस के साथ प्रतिदिन हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी।