Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के निवासियों को पट्टा (भूमि स्वामित्व के दस्तावेज) जारी करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, जल निकायों, चरागाह भूमि, मंदिर भूमि या ऐसी भूमि पर रहने वाले निवासियों को पट्टा जारी नहीं किया जाएगा जहाँ स्वामित्व स्पष्ट नहीं है।
चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के निवासियों को पात्र होने के लिए भूमि पर 10 साल से अधिक समय तक रहना चाहिए। अन्य क्षेत्रों के निवासियों को पात्र होने के लिए भूमि पर 5 साल से अधिक समय तक रहना चाहिए। ₹3 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को निःशुल्क पट्टा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य इस पहल के तहत अगले छह महीनों के भीतर राज्य भर में लगभग 86,000 लोगों को पट्टा जारी करना है।