चेन्नई: एक सत्र अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।
उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून, 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा द्रमुक नेता को यहां केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।
इस बीच, न्यायाधीश बालाजी द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को आदेश सुनाएंगे, जिसमें मामले में उनकी आरोपमुक्ति याचिका में उनके पक्ष की दलीलें फिर से शुरू करने की मांग की गई है।
उनकी दलीलें 22 मार्च को बंद कर दी गईं।
बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
अब तक उनकी कई जमानत याचिकाएं अदालतों द्वारा खारिज कर दी गई हैं।