CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईएडीएमके के पूर्व विधायक आरपी प्रमासिवम की सजा को 4 साल से घटाकर 2 साल कर दिया।न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने पूर्व मंत्री द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें विल्लुपुरम के मुख्य सत्र न्यायालय द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में दी गई सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी गई थी।अपील पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्धि की अवधि को घटाकर 2 साल कर दिया और जुर्माना राशि को भी 33 लाख रुपये से घटाकर 26 लाख रुपये कर दिया।इसके अलावा न्यायाधीश ने आय से अधिक संपत्ति के मूल्य के बराबर पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त करने के सत्र न्यायालय के आदेश को भी रद्द कर दिया। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) विल्लुपुरम ने एआईएडीएमके के चिन्नासलम विधायक परमशिवम और उनकी पत्नी पूनकोडी के खिलाफ 17 जून 1991 से 13 मई 1996 के बीच 28.76 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। बाद में मुकदमे के दौरान उनकी मृत्यु के बाद पूनकोडी के खिलाफ आरोप हटा दिए गए। 2021 में ट्रायल कोर्ट ने परमशिवम को दोषी ठहराया और 33.04 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही आय से अधिक संपत्ति के बराबर मूल्य की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया।