Chennai चेन्नई: शहर की एक अदालत ने सोमवार को डीएमके के बर्खास्त पदाधिकारी जाफर सादिक को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने सादिक को प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अली के समक्ष पेश किया। दिल्ली की एक अदालत ने पहले उन्हें मादक पदार्थ मामले में जमानत दी थी। उन्हें इस साल मार्च में कथित मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने सादिक की 15 दिनों की हिरासत मांगी थी। आरोपी ने दावा किया कि ईडी अधिकारियों ने उसे मामले में अभियोग चलाने के लिए 3-4 प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम बताने के लिए मजबूर किया। न्यायाधीश ने सादिक को 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कहा कि उनकी हिरासत के लिए ईडी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी।