Chennai चेन्नई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तिरुचि में दो चीनी नागरिकों, जिओ या माओ और वू युआनलुन को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां चीनी नागरिकों द्वारा संचालित डिजिटल ऋण ऐप के संबंध में की गई थीं।
चेन्नई की एक प्रमुख सत्र अदालत ने ईडी को आरोपियों की 3 दिन की हिरासत प्रदान की। ईडी की हिरासत की समाप्ति के बाद, चेन्नई में प्रमुख सत्र न्यायाधीश ने जिओ या माओ और वू युआनलुन को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ईडी की कार्रवाई कथित तौर पर चीनी नागरिकों से जुड़े अवैध डिजिटल ऋण संचालन पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।