Dog ban: केंद्र से 14 जून तक निर्णय न लेने को कहा गया

Update: 2024-06-06 05:39 GMT

चेन्नई CHENNAI: केंद्र सरकार को 14 जून, 2024 तक कुछ खास नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध (restrictions)लगाने के लिए हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों और टिप्पणियों पर अंतिम निर्णय लेने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने बुधवार को केनेल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया, जिसमें केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 2 मई, 2024 को जारी किए गए पत्र को चुनौती दी गई थी, जिसमें कुछ खास नस्ल के कुत्तों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए हितधारकों से लिखित आपत्तियां और टिप्पणियां मांगी गई थीं। पत्र के अनुसार, आपत्तियां और टिप्पणियां 1 जून, 2024 तक प्रस्तुत की जानी थीं।

मंत्रालय ने यह पत्र कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में 12 मार्च, 2024 को क्रूर नस्ल के कुत्तों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने पत्र को रद्द करने के बाद जारी किया।

केनेल क्लब ऑफ इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर श्रीनिवास ने दलील दी कि केंद्र 12 मार्च के पत्र के आधार पर कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने पर आपत्तियां और टिप्पणियां नहीं मांग सकता, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। अगर वह प्रस्तावित प्रतिबंध के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए।

इसके बाद, न्यायाधीश ने केंद्र को 14 जून तक अंतिम निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया, लेकिन वह आपत्तियां और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है। न्यायमूर्ति सुमंत ने केंद्र सरकार को तब तक 12 मार्च के पत्र की स्थिति की जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

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