Tamil Nadu: डीएमएस उल्लंघन करने वाले 95 फरार तमिलनाडु डॉक्टरों से 10-50 लाख रुपये वसूलेगा
तिरुनेलवेली: चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (डीएमएस) के निदेशक डॉ. जे राजमूर्ति ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों को डीएमएस संस्थानों के 95 फरार डॉक्टरों से सुरक्षा बांड राशि वसूलने का निर्देश दिया है, जिन्हें लोक स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशक (डीपीएच) ने बर्खास्त कर दिया था।
संयुक्त निदेशकों (स्वास्थ्य सेवा) को लिखे अपने पत्र में डॉ. जे राजमूर्ति ने डीएमएस के तहत फरार डॉक्टरों (सेवा पीजी) की सूची संलग्न की है। उन्होंने कहा, "इन डॉक्टरों को डीपीएच द्वारा अंतिम आदेश के माध्यम से सेवा से हटा दिया गया है। इन डॉक्टरों से सेवा बांड राशि राजस्व वसूली अधिनियम (आरआरए) के अनुसार वसूल की जानी चाहिए और डीपीएच को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।" फरार डॉक्टरों (सर्विस पीजी) ने पीजी/डिप्लोमा सीटों में 50% आरक्षण, 30% नीट पीजी प्रोत्साहन, अपनी पढ़ाई के दौरान तीन साल का मासिक वेतन और सुरक्षा बांड के माध्यम से सरकारी संस्थानों में सेवा देने का वादा करने के बाद तीन साल की छुट्टी का लाभ उठाया था। हालांकि, बाद में वे निजी अस्पतालों में काम करने या अपना खुद का अस्पताल शुरू करने के लिए सरकारी सेवा से फरार हो गए। उन्हें सेवा बांड का उल्लंघन करने के लिए राज्य सरकार को 10 से 50 लाख रुपये का भुगतान करना होगा, जो उनकी उच्च शिक्षा पर खर्च किया गया था।