Chennai चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और AIADMK के वरिष्ठ नेता एसपी वेलुमणि को कथित मानहानि के लिए कोयंबटूर जिले के एक DMK पदाधिकारी को हर्जाना देने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें DMK पदाधिकारी से जुड़ी एक विशेष घटना के बारे में बात करने से हमेशा के लिए रोक दिया है। मानहानि का मुकदमा 2021 में ए राजेंद्रन ने दायर किया था, जो उस समय सुलूर पंचायत संघ के अध्यक्ष के पद पर थे। उन्होंने अदालत से तत्कालीन नगरपालिका प्रशासन मंत्री वेलुमणि को 11 जनवरी, 2021 को पोलाची में एक सार्वजनिक बैठक में उनके भाषण के लिए 1,00,01,000 रुपये का हर्जाना देने का आदेश देने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि वेलुमणि ने चलती ट्रेन में एक महिला यात्री को परेशान करने के लिए सलेम की रेलवे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का हवाला दिया था, जबकि उन्हें पता था कि एफआईआर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने वेलुमणि या उनके लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की भी प्रार्थना की थी। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने अपने हालिया आदेश में याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और वेलुमणि को ट्रेन में हुई घटना के बारे में बोलने से रोक दिया।
हर्जाने के भुगतान का आदेश देने से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने तर्क दिया कि वेलुमणि ने अपने भाषण में किसी तीसरे पक्ष की जांच करके प्रतिष्ठा को हुए नुकसान को साबित नहीं किया और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों या डीएमके जिला सचिव की जांच करके भाषण के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान स्थापित करने में विफल रहे, जिन्होंने उन्हें मामले के बारे में बताया था। न्यायाधीश ने कहा, "सभी सुनी-सुनाई बातें हैं।" न्यायाधीश ने वेलुमणि को ट्रेन में हुई घटना के बारे में बोलने से हमेशा के लिए रोक दिया।
अधिवक्ता एस. दोरैसामी, वी. एलंगोवन की सहायता से वेलुमणि के लिए पेश हुए।