मदुरै: डिंडीगुल के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को एक 51 वर्षीय व्यक्ति को, जिसने भ्रूणहत्या की, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, डिंडीगुल जिले के अत्तूर के पास एक गांव सिथारेवु के रामचंद्रन पर 2011 में तीन दिन के शिशु की हत्या करने और साक्ष्य नष्ट करने के लिए शव को छिपाने का आरोप लगाया गया था।
शिकायत के आधार पर पट्टीवीरनपट्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अदालत ने गवाहों की जांच के बाद उसे ऐसा अपराध करने का दोषी पाया और सजा सुनाई।