Tamilnadu News: तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 47 हुई

Update: 2024-06-21 07:23 GMT
Tamilnadu News: तमिलनाडुTamil Nadu के कल्लकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से हुई त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। इस घटना में 100 से अधिक लोग अभी भी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जिनमें से कई लोगों को दृष्टि संबंधी समस्या की शिकायत है और कम से कम 30 की हालत गंभीर है। यह घटना 20 जून को हुई थी, जब उपभोक्ताओं ने जहरीली शराब पी थी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कल्लकुरिची के जिला कलेक्टर प्रशांत एम एस के हवाले से बताया कि गुरुवार तक मरने वाले 29 लोगों के शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए और शवों को या तो दफना दिया गया या उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल्लकुरिची, जेआईपीएमईआर, सेलम और मुंडियाम्बक्कम के सरकारी अस्पतालों में जहरीली 
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शराब पीने के बाद कुल 165 लोगों को भर्ती कराया गया। इनमें से अब तक 47 की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा, "इलाज करा रहे 118 लोगों में से 30 की हालत गंभीर है।" - एआईएडीएमके (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के विधायकों ने विधानसभा में काले कपड़े पहने और नारे लगाए, जिसमें सरकार द्वारा जहरीली शराब त्रासदी से निपटने के तरीके का विरोध किया गया। - स्पीकर अप्पावु के निर्देश के बाद विपक्षी सदस्यों को वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने विधानसभा हॉल से बाहर निकाल दिया। - पुलिस द्वारा एआईएडीएमके सदस्यों को विधानसभा परिसर से बाहर ले जाते देखा गया।
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया - जिला न्यायालय के न्यायाधीश श्रीराम ने तीन आरोपियों गोविंदराज, दामादोरन और विजया को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों को कुड्डालोर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।तमिलनाडु सरकार ने शराब त्रासदी की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसका नेतृत्व मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी गोकुलदास करेंगे। - जांच में त्रासदी के आसपास की परिस्थितियों की जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। - न्यायमूर्ति गोकुलदास से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। - मद्रास उच्च न्यायालय ने एआईएडीएमके अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें जहरीली शराब त्रासदी के लिए सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।याचिका पर आज, 21 जून को सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।इलाज करा रहे प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये मिलेंगे।
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