दलित युवक का बाल काटने से किया इनकार, एससी/एसटी अधिनियम के तहत सैलून मालिक पर FIR दर्ज

जानिए पूरा मामला.

Update: 2021-10-29 07:05 GMT

सलेम: तमिलनाडु पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक सैलून मालिक और दो अन्य के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है. इनपर एक दलित व्यक्ति के बाल काटने से इनकार करने और कथित तौर पर गाली-गलौज करने का आरोप है. सलेम जिले के थलाइवासल में, 26 वर्षाय पूवरसन बाल कटवाने के लिए सैलून गया था. वहां सैलून के मालिक और नाई ने उसके बाल काटने से मना कर दिया और सैलून में आने से भी रोक दिया, क्योंकि वह दलित है.

यह घटना कैमरे में कैद हो गई जिसमें सैलून के मालिक अन्नाकिल्ली और नाई लोगनाथन को पूवरसन से कहते हुए दिख रहे हैं कि वे उसके बाल नहीं काटेंगे. वीडियो में पलानीवेल नाम का एक अन्य व्यक्ति को भी देखा जा सकता है. इन सभी को पूवरसन के लिए जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है.
पीड़ित ने थलाइवासाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है और तीनों आरोपियों के खिलाफ़ सबूत के तौर पर वीडियो पेश किया. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने अन्नाकिल्ली, लोगनाथन और पलानीवेल के खिलाफ़ एससी/एसटी एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया. आरोपी पलानीवेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य दो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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