चिथिरई उत्सव के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने की याचिका पर विचार करें: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय

Update: 2023-04-29 13:27 GMT


मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को मदुरै जिला प्रशासन को जिले में चिथिरई उत्सव समारोह के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने की मांग करने वाली एक भाजपा पदाधिकारी की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।

भाजपा के जिला सचिव, वादी एम महा सुसींद्रन ने अपनी याचिका में कहा कि अप्रैल के आसपास अपराध दर में 1.3% की वृद्धि हुई है, क्योंकि महीने के दौरान 15 दिनों से अधिक समय तक मनाए जाने वाले चिथिरई उत्सव के लिए बड़ी भीड़ होती है।

इसलिए, अपराध दर को कुछ हद तक कम करने के लिए, सरकार को त्योहार के दौरान छह दिनों के लिए, यानी 30 अप्रैल से 5 मई तक जिले में TASMAC आउटलेट, निजी बार और मनोरंजन क्लबों को बंद कर देना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस आर सुब्रमण्यम और एल विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा कि यह अधिकारियों को तय करना है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायाधीशों ने अधिकारियों को सुसींद्रन के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया और याचिका का निस्तारण कर दिया।


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