चुनाव आयोग के फैसले के अनुरूप मेरी याचिका खारिज नहीं कर सकती सिविल कोर्ट : शशिकला
चेन्नई: अपदस्थ अन्नाद्रमुक नेता वीके शशिकला ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अन्नाद्रमुक पर चुनाव आयोग के रुख को शहर की दीवानी अदालत के लिए अन्नाद्रमुक के महासचिव के पद से हटाने को चुनौती देने वाले उनके मुकदमे को खारिज करने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। शशिकला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी राजगोपाल ने न्यायमूर्ति एस सौंथर के समक्ष यह दलील दी।
जब शशिकला ने उन्हें हटाने के खिलाफ शहर की दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों एडप्पादी के पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम ने उनके मुकदमे को खारिज करने के लिए समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की क्षमता में एक हलफनामा दायर किया। सबमिशन रिकॉर्ड करते हुए, सिटी सिविल कोर्ट ने शशिकला के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईसीआई ने सितंबर 2017 में ईपीएस और ओपीएस द्वारा बुलाई गई सामान्य परिषद की बैठक के फैसलों को मंजूरी दी थी।
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