Chennai वोटर ID में छोटी-मोटी गलतियाँ वोट डालने में बाधा नहीं, EC ने स्पष्ट किया

Update: 2026-03-24 09:30 GMT

Chennai चेन्नई, 24 मार्च: भारत के चुनाव आयोग ने साफ़ किया है कि वोटर ID कार्ड में स्पेलिंग या प्रिंटिंग की छोटी-मोटी गलतियों की वजह से नागरिक वोट डालने से वंचित नहीं होंगे, बशर्ते पोलिंग बूथ पर उनकी पहचान वेरिफ़ाई हो सके।

एक बयान में, आयोग ने ज़ोर देकर कहा कि वोटरों को अपनी पहचान साबित करना ज़रूरी है, जिसके लिए वे आम तौर पर वोटर फ़ोटो ID कार्ड (EPIC) का इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि, अगर कार्ड पर नाम या दूसरी जानकारियों में छोटी-मोटी गलतियाँ जैसी कोई गड़बड़ी है, तो भी कार्ड रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बशर्ते उस व्यक्ति की पहचान सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती हो। अधिकारियों ने बताया कि अगर वोटर ID कार्ड नहीं है, तो लोग अपनी पहचान साबित करने और वोट डालने के लिए 12 मंज़ूर वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ों में से कोई एक दिखा सकते हैं, जिसमें आधार भी शामिल है।

आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि वोटर का नाम संबंधित पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। भले ही किसी वोटर के पास किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र का ID कार्ड हो, लेकिन उसे वोट डालने की इजाज़त तभी मिलेगी, जब उसका नाम मौजूदा बूथ की वोटर लिस्ट में शामिल हो।जिन मामलों में वोटर ID पर लगी फ़ोटो मेल नहीं खाती है, वहाँ पोलिंग अधिकारी वोटर से उनकी पहचान पक्की करने के लिए मंज़ूर लिस्ट में से कोई दूसरा वैध फ़ोटो ID दिखाने के लिए कह सकते हैं। यह सफ़ाई आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों की भागीदारी पक्की करने और वोटरों के बीच किसी भी तरह की कन्फ़्यूज़न से बचने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है।

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