चेन्नई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया

Update: 2023-09-15 12:23 GMT
तमिलनाडु : एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर 20 सितंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्हें जून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील काबिल सिब्बल और एनआर एलंगो और ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
बालाजी को केंद्रीय एजेंसी ने 14 जून को नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।
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