चेन्नई की अदालत ने फिल्म निर्देशक आरके सेल्वमणि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया
चेन्नई: XV मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, जॉर्ज टाउन ने सोमवार को फिल्म निर्देशक आरके सेल्वमणि को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जो मानहानि मुकदमे की सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए और सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
फिल्म फाइनेंसर मुकुंद चंद बोथरा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए, जॉर्जटाउन में XV मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फिल्म निर्देशक और आंध्र प्रदेश मंत्री रोजा के पति आरके सेल्वमणि के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
सुनवाई के दौरान, आरके सेल्वमणि सोमवार को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए और यहां तक कि वकील भी उनकी ओर से उपस्थित नहीं हुए।
इससे पहले 2016 में आरके सेल्वामणि और पूर्व कांग्रेस विधायक अरुल अनबारसु ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था।
उस समय, सेल्वमणि ने फाइनेंसर मुकुंद चंद बोथरा के बारे में कई आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कीं।
इसके बाद बोथरा ने उनके खिलाफ जॉर्जटाउन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। बोथरा की मौत के बाद इस केस की पैरवी उनके बेटे गगन बोथरा कर रहे हैं।