चेन्नई सिटी कोर्ट ने ईडी को गिरफ्तार तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी की 5 दिन की हिरासत दी
शहर की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी को पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दे दी, जिन्हें 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर अनुमति दी। जज ने इसकी जानकारी बालाजी को भी दी, जिन्हें पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।
यह आदेश उस दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बालाजी और उनकी पत्नी मेघला की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त तक ईडी को बालाजी की पांच दिन की हिरासत भी दी थी। पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।