सीबी-सीआईडी अब पुलिस के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर सकती है: तमिलनाडु सरकार
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सीबी-सीआईडी को राज्य पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया है। डेली थांथी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु पुलिस आयोग के नियमों में संशोधन के बाद एक अध्यादेश जारी किया गया है और 12 नए नियमों को डिक्री में शामिल किया गया है।
पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने सीबी-सीआईडी को अधिकारियों के खिलाफ विभागीय शिकायतों की जांच करने की भी अनुमति दी है। डीजीपी की पूर्व अनुमति से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जांच के एक भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है और शिकायतों की जांच 6 महीने के भीतर की जानी चाहिए।