पुलिस से लाइसेंस प्राप्त करने से जिम को छूट देने वाला विधेयक पेश किया गया
चेन्नई: चेन्नई सिटी पुलिस (संशोधन) विधेयक 2023 को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया।
सीएम ने पिछले साल 5 मई को तिरुचि में 39वें व्यापारी दिवस सम्मेलन में भाग लेते हुए घोषणा की थी कि व्यायामशालाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी।
उपरोक्त घोषणा को प्रभावी करने के लिए, सरकार ने उपयुक्त रूप से चेन्नई शहर पुलिस अधिनियम, 1888 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा, "विधेयक उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाना चाहता है।"