सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापनों में CM के नाम पर प्रतिबंध: तमिलनाडु सरकार की अपील
Tamil Nadu तमिलनाडु : सरकार ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापनों में जीवित नेताओं के नामों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है।
इसके बाद, इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश पी.आर. कवल की अध्यक्षता वाली पीठ ने घोषणा की कि मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। अन्नाद्रमुक सांसद सीवी षणमुगम द्वारा चेन्नई उच्च न्यायालय में दायर याचिका में, तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई 'स्टालिन विद यू' नामक परियोजना में मुख्यमंत्री स्टालिन और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है।
उन्होंने कहा था कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है। इस मामले की सुनवाई हाल ही में मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने की। इस मामले में न्यायाधीशों द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकारी विज्ञापनों में किसी पार्टी के नीतिगत नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों का इस्तेमाल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है। इसके अलावा, सरकारी विज्ञापनों में जीवित राजनीतिक नेताओं, सत्तारूढ़ दल के नेताओं, प्रतीकों और झंडों के नाम का उपयोग करना भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।