मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को सीरिया और तुर्की में हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष में 25,000 रुपये दान करने के लिए स्वेच्छा से एक व्यक्ति को जमानत दे दी।
सेल्वम नामक व्यक्ति को तंजावुर की पट्टुकोट्टई पुलिस ने 25 जनवरी, 2023 को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उसके पास लगभग 23 बोतल शराब अवैध रूप से थी। मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि सेल्वम के खिलाफ इसी तरह के 27 मामले दर्ज हैं। लेकिन सेल्वम के वकील ने तर्क दिया कि जांच का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था और सेल्वम की हिरासत जरूरी नहीं थी।
क्रेडिट : newindianexpress.com