मदुरै: विरुधुनगर के जिला कलेक्टर जे मेघनाथ रेड्डी ने शुक्रवार को एक 40 वर्षीय महिला के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने का आदेश पारित किया।
घटना के वक्त महिला एक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रही थी। विरुधुनगर जिले के पुलिस अधीक्षक एम मनोहर की सिफारिश के आधार पर यह आदेश पारित किया गया था।
न्यूज़ सोर्स: timesofindia