नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के चार सदस्यों को उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों के संबंध में दी गई दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की अवधि 15 सितंबर तक बढ़ा दी और इस पर मणिपुर सरकार से राय मांगी। क्या एफआईआर रद्द करने और अन्य राहत के लिए उनकी याचिका को निर्णय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि ईजीआई की तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर कैसे दर्ज की गईं, जबकि चारों जमीन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं थे।