जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज
याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक वकील द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
पीठ ने कहा, "यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए।"
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया, “संविधान के अनुच्छेद 32 का आह्वान करते हुए केंद्र को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
पीठ ने कहा, "यह जनहित याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हम इसे खारिज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर भुगतान की रसीद पेश करनी होगी।"
शीर्ष अदालत वकील सचिन गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।